Thursday 17th of September 2026

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वीबीजीरामजी के तहत पंचायतों में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें - सांसद महंत

सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने ली जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक।

पुलिस लाइन में निकला बेहद जहरीला घोड़ा करैत, जितेंद्र सारथी ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।

बिलासपुर : बिलासपुर पुलिस की गणेश उत्सव समितियों के साथ अहम बैठक।

बिलासपुर पुलिस की गणेश उत्सव समितियों के साथ अहम बैठक।

शांति और सुरक्षा के लिए जारी किए 10 कड़े निर्देशबिलासपुर।

बिलासपुर( दैनिक न्यूज उड़ान) आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बिलासपुर पुलिस ने कमर कस ली है।

पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में पुलिस के आला अधिकारियों और गणेश उत्सव समितियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल लाइन सीएसपी परमेश्वर तिलकवार, प्रशिक्षु डीएसपी आकाश चौधरी सहित सिरगिट्टी, सिविल लाइन, तारबाहर, तोरवा और सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी मौजूद रहे।

बैठक में शहर की लगभग 27 प्रमुख गणेश उत्सव समितियों के अध्यक्ष और आयोजक शामिल हुए।

बैठक में पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपसी भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को 10 प्रमुख निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा:सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 10 जरूरी नियम:प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य: सभी समितियों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) राजस्व बिलासपुर से आयोजन की लिखित अनुमति लेनी होगी।

सड़क पर पंडाल लगाने पर रोक:

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मुख्य सड़क पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षित बिजली व्यवस्था: पंडालों में बिजली की वायरिंग सुरक्षित तरीके से करनी होगी, ताकि शॉर्ट सर्किट या कोई जनहानि न हो।वॉलिंटियर्स की तैनाती: हर समिति को अपने पंडाल में भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक (वॉलिंटियर्स) तैनात करने होंगे।अश्लील गानों पर पाबंदी: पंडालों में केवल धार्मिक गाने और भजन ही बजाए जा सकेंगे।

फुहड़ या अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा।

आपातकालीन रास्तों का ध्यान: पंडाल ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसानी से पहुंच सकें।

नशा और हथियारों पर रोक: पंडाल परिसर में किसी भी नशेड़ी या हथियारबंद व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

विसर्जन की अंतिम तिथि: सभी समितियों को 24 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से मूर्ति विसर्जन करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपसी समन्वय से विसर्जन: विसर्जन के दौरान रूट और समय को लेकर सभी समितियां आपस में तालमेल बनाकर तय स्थानों पर ही विसर्जन करेंगी।CCTV कैमरे जरूरी: सुरक्षा के लिहाज से सभी आयोजकों को अपने-अपने पंडालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने को कहा गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी नागरिकों और समितियों से त्योहार को हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाने की अपील की है।

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