Wednesday 30th of September 2026

ब्रेकिंग

पिंजरे में घुसा 5 फीट का नाग, कोबरा के साथ जीवन के लिए संघर्ष करता रहा तोता,प्रकृति के नियम के सामने बेबस रहा इंसान।

राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत विश्व वयोवृद्ध दिवस पर इंदिरा गाँधी स्टेडियम टी.पी. नगर कोरबा में स

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके कार्यकाल की समीक्षा की मांग पर कोरबा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्श

सेवा संकल्प अभियान : सेवा की कहानी। दोनों पुत्रों को संपत्ति दान करने में जयनारायण अग्रवाल को मिली 1.59 लाख रुपये की बड

निर्मला स्कूल की प्राचार्या पर गंभीर आरोप, कलेक्टर से जांच और निलंबन की मांग।

कोरबा : तत्काल न्याय की पहल, 13 दिसम्बर को समझौते से समाधान का सूत्र,।

कोरबा (न्यूज उड़ान)

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसम्बर-2025 को जिला एवं तालुका स्तर पर  चैथी एवं वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

जिसकी तैयारी के संबंध में 18 नवंबर को श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण की बैठक ली गयी।

उक्त बैठक बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली के न्यायाधीशगण वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक में भाग लिये।

उक्त बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण से न्यायालयों में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि उक्त आयोजित लोक अदालत जन सामान्य को त्वरित सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है।

संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है ताकि विवादों को आपसी समझौते से समयबद्ध समाधान किया जा सके।

लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को समाप्त करना और न्याय पालिका पर बोझ घटाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने अधिकतम लाभ हेतु आम जनता से अपील की है कि वे लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर तेज पारदर्शी और सौहार्द्र पूर्ण न्याय का लाभ उठाये।

उन्होनें बताया कि समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त और साधारण है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण का निपटारा किया जाता है दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरण का फैसला होने के कारण पक्ष-विपक्ष में वैमनस्यता, मन-मुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है लोग पुनः सामाजिक जीवन जीने लगते हैं।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन