Monday 2nd of November 2026

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: आरोपी ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे कर नाबालिक से बनाए शारीरिक संबंध

मामले का संक्षिप्त विवरण इस है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.05.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.05. 2021 की रात्रि करीबन 3 से 4 बजे इसकी नाबालिक लड़की कमरे में नही थी, आसपास तलाश किया कोई पता नही चला। नाबालिक लड़की को देवगाँव निवासी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पता तलास किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना मिली कि प्रकरण के आरोपी करन बंजारे पीड़िता को ग्राम देवगांव लेकर आया है कि सूचना पर आरोपी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे उम्र 21 साल देवगांव के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया अपने कथन में करन बंजारे द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। वर्तमान में वह एक 1 साल की बच्ची की माँ है,पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया है। आरोपी के विरुध्द अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 07.11.23 को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक रामनरेश यादव,सहाउप निरीक्षक धारा सिंह मरावी एवं महिला आरक्षक चंदा यादव का विशेष योगदान रहा।

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