Sunday 4th of October 2026

ब्रेकिंग

धान खरीदी की तैयारियों में लापरवाही न हो, किसानों के सभी खसरे एग्रीस्टैक में दर्ज करें: कलेक्टर कुणाल दुदावत।

केसीसी में "अभीरंग 2026" का भव्य आयोजन।

झाड़ू में छिपा बैठा था गुस्सैल कोबरा, जितेंद्र सारथी ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।

चौकी रजगामार, थाना बालकोनगर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई।

कोरबा में OBC जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।

: क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर ( न्यूज उड़ान) माननीय उच्च न्यायालय में दायर WPPIL No. 106/2023 में पारित आदेश दिनांक 14/02/2024 के परिपालन में जिला दण्डाधिकारी, जिला-बिलासपुर के निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर व कार्यपालन अभियंता, सी.एस.आई.डी.सी. की उपस्थिति में कार्यशाला / बैठक का आयोजन दिनांक 21/02/2024 को मंथन सभा कक्ष, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर में किया गया। उक्त बैठक में सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र से उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के संबंध विस्तृत जानकारी दिया गया। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी दी गई:- परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का पहचान करना। 2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का संग्रहण करना। 3. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का निपटान करना। 4. और अन्य अपशिष्ट का परिवहन करना। 5. और अन्य अपशिष्ट की जानकारी हेतु उद्योग के प्रवेश द्वार में डिस्प्लेबोर्ड लगाना। 6. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष मंडल में ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना। 7. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के संबंध में दुर्घटना होने पर रिपोर्ट मंडल में जमा करना। 8. राज्य में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पुनःचक्रणकर्ता, उपयोगकर्ता एवं प्रसंस्करणकर्ता के संबंध में जानकारी दी गई

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन